डिक्री संख्या 245/2025/ND-CP के उल्लेखनीय बिंदुओं में से एक है सार्वजनिक बांड पेशकश के लिए शर्तों को कड़ा करना और वित्तीय सुरक्षा मानदंड जोड़ना।
डिक्री संख्या 155/2020/ND-CP के अनुच्छेद 19 में वर्तमान नियमों के अनुसार, जनता को बांड की पेशकश करने के लिए, जारीकर्ता या पेशकश के लिए पंजीकृत बांड को केवल तभी क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है जब प्रत्येक 12 महीनों में जुटाए गए बांड का कुल मूल्य VND 500 बिलियन से अधिक और इक्विटी के 50% से अधिक हो; या कुल बकाया बांड ऋण इक्विटी के 100% से अधिक हो।
उपरोक्त विनियमन के अलावा, जनता को बॉन्ड जारी करने के लिए किसी व्यवसाय द्वारा ऋण-से-इक्विटी अनुपात को पूरा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके कारण कई व्यवसाय बॉन्ड जारी तो कर देते हैं, लेकिन अपनी भुगतान क्षमता सुनिश्चित नहीं कर पाते, जिससे निवेशकों को नुकसान होता है।
इसलिए, डिक्री संख्या 245/2025/ND-CP ने डिक्री संख्या 155/2020/ND-CP के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में निम्नलिखित संशोधन किया है: जारीकर्ता संगठन या पेशकश के लिए पंजीकृत बॉन्ड, किसी स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग संगठन द्वारा क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होने चाहिए, सिवाय उन बॉन्ड के जो किसी क्रेडिट संस्थान द्वारा जारी किए गए हों या किसी क्रेडिट संस्थान, विदेशी बैंक शाखा, विदेशी वित्तीय संस्थान, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा बॉन्ड के संपूर्ण मूलधन और ब्याज के भुगतान की गारंटी वाले हों। क्रेडिट रेटिंग संगठन, जारीकर्ता संगठन का संबंधित पक्ष नहीं है।
इसके अतिरिक्त, डिक्री संख्या 245/2025/एनडी-सीपी बांड की सार्वजनिक पेशकश के लिए शर्तों पर अनुच्छेद 19 के खंड 2 के बाद खंड 3, 4, 5, 6, 7 भी जोड़ता है, जो इस प्रकार है: इस डिक्री के अनुच्छेद 24 में निर्धारित बांडधारकों का एक प्रतिनिधि होना।
जारीकर्ता संगठन की देनदारियां (जारी किए जाने वाले अपेक्षित बांडों के मूल्य सहित) नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार जारीकर्ता की इक्विटी के 5 गुना से अधिक नहीं होती हैं, सिवाय उन जारीकर्ताओं के जो राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं, रियल एस्टेट परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बांड जारी करने वाले उद्यम, ऋण संस्थान, बीमा उद्यम, पुनर्बीमा उद्यम, बीमा ब्रोकरेज उद्यम, प्रतिभूति कंपनियां, और प्रतिभूति निवेश निधि प्रबंधन कंपनियां हैं।
इस अनुच्छेद के खंड 4 में निर्धारित देनदारियों में ऋण पुनर्गठन हेतु जारी किए जाने वाले अपेक्षित बांडों का मूल्य शामिल नहीं है। ऋण पुनर्गठन हेतु जनता को बांड जारी करने की स्थिति में, उद्यम को ऋण पुनर्गठन हेतु पूँजी उपयोग के उद्देश्य में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।
यदि कोई उद्यम जनता को एकाधिक पेशकशों में बांड जारी करता है, तो प्रत्येक पेशकश में सममूल्य पर जारी किए जाने वाले बांडों का मूल्य स्वामी की इक्विटी से अधिक नहीं होना चाहिए।
ऋण संस्थाओं, विदेशी बैंक शाखाओं, विदेशी वित्तीय संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलधन और ब्याज के पूर्ण भुगतान की गारंटी के साथ जारी किए गए बांड इस अनुच्छेद के खंड 4 और खंड 6 में निर्दिष्ट शर्तों से मुक्त हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वियतनाम में बांडों की सार्वजनिक पेशकश के लिए शर्तों में संशोधन
डिक्री 245/2025/ND-CP वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बॉन्ड की सार्वजनिक पेशकश की शर्तों पर अनुच्छेद 26 में भी संशोधन करता है, जो इस प्रकार है: जारीकर्ता संगठन कानून द्वारा निर्धारित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। प्रस्तावित बॉन्ड न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड हैं।
एक निर्गम योजना है और निर्गम से प्राप्त समस्त आय का उपयोग वियतनाम में परियोजनाओं में निवेश करने, पूंजीगत अंशदान में निवेश करने, शेयर, बांड खरीदने, या वियतनाम में स्थापित और संचालित उद्यमों को पुनः ऋण देने के लिए करने की योजना है। निर्गम की शर्तों, भुगतान, निवेशकों के वैध अधिकारों और हितों की सुरक्षा, और अन्य शर्तों के संबंध में जारीकर्ता संगठन द्वारा निवेशकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता है। निर्गम से बांड खरीदने हेतु धन प्राप्त करने हेतु जारीकर्ता संगठन को एक अवरुद्ध खाता खोलना होगा। निर्गम की समाप्ति के बाद बांडों को सूचीबद्ध करने की प्रतिबद्धता है।
आईपीओ और स्टॉक लिस्टिंग के लिए समय कम करें
डिक्री 245/2025/ND-CP, संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के साथ ही स्टॉक लिस्टिंग के पंजीकरण से संबंधित अनुच्छेद 111a का पूरक है। पहली बार जनता को दिए जाने वाले शेयरों को पेशकश की समाप्ति के तुरंत बाद सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि प्रस्तावित शेयरों को खरीदने में भाग लेने वाले निवेशकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने की गतिविधियों की सफलता सुनिश्चित की जा सके।
शेयरों की सूचीकरण हेतु पंजीकरण के साथ-साथ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) प्रक्रिया के संबंध में, डिक्री 245/2025/ND-CP में प्रावधान है कि स्टॉक एक्सचेंज, राज्य प्रतिभूति आयोग द्वारा आईपीओ आवेदन की समीक्षा के साथ ही, उद्यम के शेयरों की सूचीकरण हेतु आवेदन की समीक्षा करेगा। शेयरों की पेशकश पूरी होने के बाद (उद्यम द्वारा राज्य प्रतिभूति आयोग को भेजी गई पेशकश के परिणामों की रिपोर्ट के अनुसार), उद्यम, स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉस्पेक्टस और व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र या समकक्ष कानूनी दस्तावेजों की अद्यतन जानकारी भेजेगा, जिसमें शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद सूचीबद्धता हेतु पंजीकरण करने वाले संगठन की अद्यतन चार्टर पूंजी भी शामिल है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज उसकी समीक्षा कर सके और उसे सूचीबद्धता लाइसेंस प्रदान कर सके।
इसके अलावा, संशोधित डिक्री में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूतियों की लिस्टिंग की मंजूरी के बाद उन्हें बाज़ार में सूचीबद्ध करने की अवधि को 90 दिनों से घटाकर 30 दिन करने का भी प्रावधान है। इन विनियमों से प्रतिभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग की प्रक्रिया वर्तमान की तुलना में 3-6 महीने कम होने, बाज़ार में प्रतिभूतियों की शीघ्र लिस्टिंग में निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा होने और निवेशकों के लिए आईपीओ का आकर्षण बढ़ने की उम्मीद है।
शेयरों की खरीद-बिक्री में विदेशी शेयरधारकों के अधिकारों की गारंटी
डिक्री 245/2025/ND-CP का एक और बड़ा बदलाव शेयरधारकों की आम बैठक और किसी सार्वजनिक कंपनी के चार्टर को कानून और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं द्वारा निर्धारित स्तर से कम अधिकतम विदेशी स्वामित्व अनुपात पर निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान को समाप्त करना है। जिन सार्वजनिक कंपनियों ने डिक्री 155/2020/ND-CP के अनुच्छेद 139 के खंड 1, बिंदु e के अनुसार अधिकतम विदेशी स्वामित्व अनुपात अधिसूचित किया है, उनके लिए यह अनुपात कानून द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँचने के लिए बनाए रखा जाएगा या ऊपर की ओर परिवर्तित किया जाएगा।
साथ ही, डिक्री में एक संक्रमणकालीन प्रावधान भी जोड़ा गया है जो सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम विदेशी स्वामित्व अनुपात अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा निर्धारित करता है। विशेष रूप से: जिन सार्वजनिक कंपनियों ने अभी तक अधिकतम विदेशी स्वामित्व अनुपात अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें डिक्री 245/2025/ND-CP की प्रभावी तिथि से 12 महीनों के भीतर अधिकतम विदेशी स्वामित्व अनुपात की अधिसूचना पूरी करनी होगी।
उपरोक्त विनियमों में संशोधन और अनुपूरण का उद्देश्य द्वितीयक और प्राथमिक शेयर बाजारों में शेयरों की खरीद-बिक्री में विदेशी शेयरधारकों के अधिकारों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करना; निवेश कानूनों के अनुसार बाजार खुलेपन के अधिकतम स्तर का अनुपालन करना, साथ ही उद्यमों को प्रभावित करने वाली घटनाओं के घटित होने पर विदेशी निवेशकों के लिए जोखिम को कम करना है।
डिक्री संख्या 245/2025/ND-CP 11 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी।
स्रोत: https://baolangson.vn/nhung-diem-moi-dang-chu-y-trong-nghi-dinh-sua-doi-ve-chung-khoan-5058803.html
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